रायपुर

ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान में ग्राहकों को नहीं देना पड़ता ट्रांजेक्शन चार्ज, 30 अप्रैल तक जीएसटी व अधिभार में भी छूट

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रायपुर {गेंदलाल शुक्ल} । कोरोना के कारण निर्मित लाकडाउन की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए नकद संग्रहण केंद्रों को 14 अप्रैल तक बंद किया गया है। जिसके कारण ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे समय में उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन भुगतान के विभिन्न माध्यम जैसे कि मोर बिजलीएप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, पेटीएम (केवल पेटीएम वॉलेट के द्वारा किए गए भुगतान को छोड़कर) इत्यादि के द्वारा भुगतान किए जाने पर उपभोक्ताओं से बिजली बिल के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा।

उपभोक्ताओं द्वारा किए गए ऑनलाइन भुगतानों का ट्रांजेक्शन चार्ज एवं जीएसटी का वहन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा ही किया जाता है। कम्पनी प्रबंधन जानकारी मिली कि कतिपय प्रचार माध्यमों से उपभोक्ताओं को भ्रमित किया गया कि ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने पर ट्रांजेक्शन चार्ज उपभोक्ताओं से लिया जाता है। इसका खण्डन करते हुए कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं के भ्रम को दूर करने इस बात को स्पष्ट किया गया है कि केवल पेटीएम वॉलेट के द्वारा किए गए भुगतानों को छोड़कर अन्य माध्यम से भुगतान किए जाने पर उपभोक्ताओं से ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लिया जाता।

छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा यह भी बताया गया है कि ऐसे निम्न दाब उपभोक्ता जिनके विद्युत देयकों की भुगतान की नियत तिथि 19 मार्च से 14 अप्रैल तक के मध्य है, उन्हें 30 अप्रैल तक बिना अधिभार के विद्युत देयकों के भुगतान की सुविधा प्रदान की जा रही है। ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी अधिभार से छूट दी जा रही है।

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