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केन्द्र ने दिया पांच किलो प्रति व्यक्ति चांवल राज्य सरकार ने कर दिया तीन किलो ।

केन्द्र ने दिया राज्य सरकार को राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम के तहत आबंटन ।

 

दबंग न्यूज लाईव
मंगलवार 28.04.2020

Sanjeev Shukla

रायपुर – कोरोना वायरस याने कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए केन्द्र सरकार ने देश भर के गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति पांच किलो के हिसाब से अतिरिक्त चांवल देने का आदेश राज्यों को दिया है और इसके लिए राज्य सरकार को 1 लाख 385 टन अतिरिक्त खादयान का आबंटन भी दे दिया है ।

राज्य सरकार पहले से ही अपनी तरफ से अप्रेल और मई माह में दो माह का राशन निःशुल्क वितरण कर चुकी है । जबकि माह जून का राशन भी राज्य सरकार एक मई से निःशुल्क वितरण करेगी । राज्य सरकार के राशन के साथ ही प्रत्येक कार्ड धारियों को केन्द्र के द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त पांच किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज देना है साथ ही हर कार्ड पर प्रति माह एक किलो दाल का भी आबंटन करना है लेकिन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 47/खा-संचा/2020 जो कि 21 अप्रेल 2020 को निकला है उसके अनुसार राशन दुकान से राज्य सरकार के आबंटन के साथ ही केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले चांवल जो कि तीन किलो प्रति व्यक्ति होगा आबंटित किया जाएगा ।

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यदि एक प्राथमिकता राशनकार्ड में मान लो तीन व्यक्ति है तो उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 35 किलो और केन्द्र सरकार की तरफ से 15 किला चांवल दिया जाना चाहिए । केन्द्र से अप्रेल मई और जून का आबंटन राज्य को प्राप्त हो चुका है । केन्द्र से तीन माह के लिए अतिरिक्त चांवल कुल 45 किलो होगी ।

यानी राज्य और केन्द्र का चांवल मिला दिया जाए तो मई में तीन सदस्य के एक प्राथमिक राशन कार्ड में 80 किलो चांवल दिया जाना चाहिए लेकिन राज्य शासन के इस आदेश के बाद अब तीन सदस्य के राशन कार्डधारी को राज्य का तो पूरा 35 किलो चांवल मिलेगा लेकिन केन्द्र से मिलने वाले अतिरिक्त 45 किलो चांवल की जगह कुछ भी नहीं मिलेगा ।


सरकार के द्वारा जारी आदेश में ये स्पष्ट है कि अंत्योदय राशनकार्ड धारियों को जिनकी संख्या लगभग 727958 है जिन्हें केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त चांवल पांच किलो प्राप्त होगा । जबकि राज्य में 4421949 प्राथमिक राशन कार्ड धारी है जिनमें से एक से लेकर तीन सदस्य संख्या वाले राशन कार्ड को केन्द्र के अतिरिक्त चांवल का लाभ नहीं मिल पाएगा जबकि तीन से अधिक सदस्य संख्या होने पर प्रति सदस्य के हिसाब से तीन किलो चांवल आबंटित किया जाएगा । अब देखना ये होगा कि राज्य में ऐसे कितने राशनकार्ड धारी है जिनके परिवार की संख्या तीन से ज्यादा है ।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से जब इस बारें में बात किया गया तो उनका कहना था कि – राज्य सरकार का कोटा अलग होता है और केन्द्र सरकार का अलग इसलिए केन्द्र द्वारा दिया गया खाद्यान लोगों को पूरा मिलना चाहिए । राज्य सरकार कैसे इसमें कमी कर सकती है ।

इस सबंध में बिलासपुर सांसद अरूण साव से बात की गई तो उनका कहना था – केन्द्र से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राशन कार्ड धारियों को पांच किलो अतिरिक्त राशन दिया जाना है जिसका आबंटन आ चुका है । केन्द्र द्वारा दिये गए राशन की मात्रा को राज्य सरकार नहीं बदल सकती ना ही उसमे ंबदलाव कर सकती है यदि ऐसा है तो मैं इसकी जानकारी लेता हूं ।

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