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जिले में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन

 

आवश्यक वस्तु मेडिकल, डेयरी, एलपीजी जैस महत्वपूर्ण संस्थान ही खुलेंगे 

 

दबंग न्यूज लाईव

धिरेंद्र कुमार द्विवेदी 

 

बलरामपुर – कोविड 19 के कहर से बचने ही प्रशासन को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना पड रहा है और ऐसे में बाजार से लोगों को दो दिन के पूर्णता लॉकडाउन कर घरों पर ही रहने की सलाह दी जा रही है 

बलरामपुर जिला प्रशासन नें प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन किये जाने के राज्य शासन के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा द्वारा जिले में शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः तालाबंदी किये जाने के जारी किये गये हैं। पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान, मेडिकल स्टोर्स, दूग्ध दुकान, फल दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को छोड़कर साप्ताहिक हाट-बाजार एवं सभी प्रतिष्ठान, संस्थान को प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक खोलने की अनुमति नहीं होगी। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनिमय 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

 

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