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सिंचाई विभाग में हुए भ्रष्टाचार में ईई सहित पांच लोगें पर जुर्म दर्ज

 

45 लाख रूपये का फर्जी आहरण करने की शिकायत पर रिपोर्ट हुई

एसडीओ की शिकायत पर मामला सामने आया 

 

दबंग न्यूज लाईव
धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी

ब्यूरोचीफ बलरामपुर

 

जिले में सिंचाई विभाग के अधिकारीयों का एक कारनामा सामने आया है पैंतालिस लाख रूपये फर्जी तरीके से आहरण कर लिया गया जिसकी रिपोर्ट रामानुजगंज थाने दर्ज में हुई है बलरामपुर के रामानुजगंज में जल संसाधन विभाग में पुलिया , स्लुज गेट , वेस्ट वियर निर्माण में 45 लाख रुपये का फर्जी आहरण करने के मामले में जल संसाधन विभाग के चार के कार्यपालन अभियंता , ठेकेदार सहित पांच पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया गया है

पुलिस के अनुसार जल संसाधन विभाग के एस डी ओ संजय गायकर ने शिकायत किये थे की विभाग के ईई यू .एस. राम , डीए के . के. सुमन , ठेकेदार मजहारुल हक़ अंसारी , कलाम अंसारी , व् कंप्यूटर आपरेटर सुरेन्द्र कुमार सिंह ने मनरेगा के कार्यो में वाड्रफनगर विकास खण्ड के ककनेश ग्राम पंचायत में ककनेशा जलाशय पुलिया निर्माण का भुक्तान ठेकेदार मजहारुल हक़ अंसारी को 17 लाख 47हजार 665 रुपये का किया गया था । देवीगंज वेस्ट वियर व् रामचन्द्रपुर स्लुज निर्माण का भुक्तान मजहारूल हक को 68219 व् आपरेटर सुरेन्द्र सिंह को 2लाख 7हजार 700रूपये का भुक्तान किया गया ।सभी भुक्तान बिना बिल बाउचर क्व कीए गए तथा आशु आईटी वर्ल्ड को संभागीय उप संचालक को आपरेटर सप्लाई के लिए बिना सत्यापन के 14लाख 7748 रूपये का भुक्तान किया गया तथा उपरोक्त सभी उपरोक्त भुगतान सुरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा संभागीय लेखापाल के. के. सुमन कार्यापालन अभियंता यू एस राम गोपनीय डिजटल सिग्नेचर का सार्वजनिक कर संविदा नियुक्त सुरेन्द्र कुमार सिंह को प्रदाय कर शासन की राशि फर्जी रूप से भुक्तान किया गया ।

शिकायत सही पाये जाने व शासकीय राशि का गबन सामने आने के बाद पुलिस ने एस. डी. ओ. संजय गायकर की रिपोर्ट पर कार्यपालन अभियन्ता यू.एस.राम , डीए के. के. सुमन , ठेकेदार मजहारुल हक अंसारी , व कंप्यूटर आपरेटर सुरेन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध भादवि की धारा 420 ,409 एवं शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1930 की धरा 5 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना जारी है ।।

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