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बिलासपुर लॉकडाउन – 15 मई तक तालाबंदी का फरमान जारी , कुुछ शर्तो के साथ कुछ दुकानों के लिए समय निर्धारित ।

कलेक्टर ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई

दबंग न्यूज लाईव
मंगलवार 04.05.2021

बिलासपुर –  कलेक्टर डॉ० सारांश मित्तर ने जिले में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बिलासपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 15 . 05 2021 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्ववत लॉकडाउन रहेगा। उपरोक्त अवधि में बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल मेडिकल दुकानें, क्लिनिक पशु चिकित्सालय एवं पेट्रोल पम्पों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाईयों की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।

एल०पी०जी० गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री , ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स ठेले वाले पिक-अप मिनी ट्रक अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकाने खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेण्ट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से प्रातः 06 बजे से रात्रि 08 बजे तक, होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेण्ट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड 19 जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड- 19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।

उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा किसी दुकान में होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान अर्थदण्ड अधिरोपित करने साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नम्बर पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने ठेले को जप्त करने अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।

अत्यावश्यक परिवहन से संबद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप ऑटोपार्ट्स गैरेज टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा रेस्टोरेण्ट (केवल टेकअवे) हेतु तथा नगरीय क्षेत्र के भीतर शासकीय कार्यों एवं आवश्यक सामग्रियां के विक्रय की दुकाने (यथा अंतिम संस्कार के कार्यों से संबंधित दुकानें) सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेगी। उक्त समयावधि में दुग्ध पार्लर एवं दुग्ध वितरक को केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।

पेट शॉप , एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06, बजे से प्रातः 08, बजे तक एवं सायं 05, बजे से सायं 06,,30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। इस अवधि में पशुचारे के लोडिंग-अनलोडिंग हेतु परिवहन की अनुमति भी होगी।


कृषि से संबंधित खाद उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों को प्रातः 07 से अपरान्हः 02 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस अवधि में इनके लोडिंग-अनलोडिंग हेतु परिवहन की अनुमति भी होगी। एयर कण्डीशनर कूलर एवं पंखे का विक्रय बिना दुकान खोले, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से करने की अनुमति होगी।

 

एयर कण्डीशनर कूलर एवं पंखे इत्यादि घरेलू उपकरणों की रिपेयरिंग मात्र के लिए इलेक्ट्रीशियन तथा प्लम्बर्स को घरों में जाकर रिपेयरिंग कार्य की अनुमति होगी तथा इस हेतु रिपेयरिंग शॉप प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक खोले जा सकेंगे।
उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।

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