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चिटफंड कंपनी में यदि आपका पैसा फंसा है तो 6 अगस्त तक अपना आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के जमा कर सकते हैं । शासन से आया ये महत्वपूर्ण आदेश लेकिन किसी को पता ही नहीं ।

दबंग न्यूज लाईव
मंगलवार 03.08.2021

 

बिलासपुर प्रदेश के लोगों को चिटफंड कंपनी ने तगड़ा चूना लगाया है और आज भी कहीं कहीं ये चिटफंड कंपनी अपना कारोबार जमाए हुए हैं और प्रदेश के लोग इनके मकड़जाल में फंसते ही जा रहे हैं । हर दिन किसी ना किसी चिटफंड कंपनी के कारनामें उजागर होते रहते हैं ।


लेकिन सरकार ने इन चिटफंड कंपनीयों में फंसे हुए लोगों के पैसों के बारे में संज्ञान लेते हुए एक अधिनियम निक्षेपकों के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2005 बनाया । इसके अंतर्गत चिटफंड कंपनी में फंसे पैसे के लिए हितग्राही अनुविभागीय अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है ।


बिलासपुर जिले में इसके लिए दो अगस्त से छह अगस्त तक का समय निर्धारित किया गया है । इस दौरान आवेदक अपनी पूरी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भर कर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकता है ।


इसके लिए बिलासपुर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंशिका पाण्डेय को नियुक्त किया गया है । आदेश में इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने की बात कही गई है । इसके लिए तहसीलदार , पटवारी और कोटवार के माध्यम से मुनादी भी करवानी है । लेकिन शायद ही जिले में कहीं इसके लिए मुनादी हुई हो ।


छह अगस्त तक चिटफंड कंपनी के शिकार हुए लोगों को अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा करके अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्धारित जगह में जमा करना होगा । इसके बाद दस अगस्त तक पुरे आवेदनों की जांच कर जिला कार्यालय में जमा करवाया जाएगा ।


इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी कोटा से जानकारी लेनी चाही गई कि कोटा विकासखंड में इसके लिए क्या व्यवस्था है तो उनका कहना था कि आवेदन आएंगे तो उसे जिला स्तर पर भेज दिया जाएगा । और सभी तहसीलदारों से कह कर गांव में मुनादी भी करवाई जाएगी जिससे पीड़ित लोग अपने आवेदन जमा कर सकें ।
प्रशासन ने इसके लिए समय भी बहुत कम दिया है और इसका प्रचार प्रसार भी ना के बराबर हो रहा है ऐसे में कितने पीड़ित अपना आवेदन जमा कर सकते हैं पता नहीं ।

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