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वन प्रबंधन पर वनवासियों की भूमिका -चोैहान

दबंग न्यूज लाईव
बुधवार 23.12.2020

 

बिलासपुर जय सेवा संगठन व नांगा बैगा जन संगठन के सयुक्त तत्वाधान में विकासखंड कोटा के वनाचल क्षेत्र ग्राम शिवतराई के तीरंदाजी प्रांगन में सामुदायिक वनाधिकार पेसा कानून समुदायों के अधिकार एवं आजीविका पर जिला स्तरीय जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया द्य उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अरुण सिंह  अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर,अध्यक्षता विजय केशरवानी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला बिलासपुर , सत्येन्द्र कौशिक सांसद प्रतिनिधि श्रीमती छाया वर्मा सांसद (राज्य सभा ) इतवार सिंह मछिया प्रदेश अध्यक्ष बैगा जनजाति ,जयदीप राबिन्सन सामाजिक कार्यकर्त्ता , अनिल बामने जी जन स्वास्थ्य गनियारी ,श्रीमती शांति देवी जी जनपद सदस्य ,श्रीमती कान्ति देवी जी जनपद सदस्य ,श्रीमती गंगा मरावी सरपंच ग्राम पंचायत शिवतराई I

मुख्य अतिथि की आसंदी में श्री अरुण सिंह चोैहान  ने अपने उदबोधन में कहा कि समुदायिक वनाधिकार पत्र प्राप्त होने पर ही हम वन संसाधनो का उपयोग व संरक्षण कर सकते हैं वनो से मिलने वाले वनोपज जैसे चार तेंदू हर्रा बहेरा आँवला महुआ आदि उत्पादो को संरक्षित करके अपने आय में बृद्धि किया जा सकता है किंतु वर्तमान मे वन उत्पादो की घटती मात्रा तथा वन संसाधनो का अनावश्यक दोहन एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, जो कि समस्त जीव जगत के अस्तित्व के लिए खतरा है , इन समस्याओं से बचने के लिए व अपने वन क्षेत्रो में बृद्धि करने हमे समुदायिक वन प्रबंधन कार्य करना आवश्यक है इसके लिए ग्राम स्तरीय वन प्रबंधन समिति का गठन करना होगा जिसमें समान रूप से ग्राम के महिला एवं पुरुषो की भागीदारी सुनिश्चित होना जरूरी है जिससे वन संपदा को शुरक्षा मिल सके इसके अलावा पेड़ो की हो रही अंधाधुंध कटाई को रोकने आग से वनो की रक्षा पशुओं की चराई आदि को रोकना समुदायिक वन प्रबंधन समिति के माध्यम से ही संभव है,I 

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विजय केशरवानी ने 35 ग्रामों से आये 400 लोगो को संबोधित करते हुए कहा कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जिले के गौठानों में ग्राम शिवतराई के स्वसहायता समूह की महिलायें गौठानों मे जैविक खाद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं है। वर्तमान में समूह की महिलाओें द्वारा 72 हजार रु. जैविक खाद के लिए बेचकर आय का अतिरिक्त साधन जुटा पाने में संक्षम हुए है , गौठानों में बनाये गये वर्मी कम्पोस्ट टैंक मनरेगा के तहत बनाया गया है। 

विशिष्ट अतिथि सत्येन्द्र कौशिक ने अपने उजस्वी उद्बोधन में कहा कि वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 व नियम 2007 संशोधित नियम 2012 के तहत सामुदायिक वनाधिकार है,जिसके तहत धारा 5 को परिभाषित करते हुए नियम (क )(ख) (ग)( घ) पर विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए इस कानून के तहत 4 प्रकार के अधिकारों को बताया गया जिसमें ब्यक्तिगत वनाधिकार, सामुदायिक वनाधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार व विकास के लिए अधिकार प्राप्त किया जा सकता है , सामुदायिक दावा प्रारम्भ करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक मजरा,टोला, पारा स्तर पर ग्राम सभा आहूत की जावेगी ,साथ ही ग्राम सभा की गणपूर्ति ग्राम सभा के 50ःसे होगी जिनमे एक तिहाई महिलाएं होना अनिवार्य है I

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