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नजूल पट्टे धारक अब होंगे भूमि के मालिक ।

नगरी क्षेत्रो मे भूमि का सीमांकन वर्षा ऋतु मे भी ।

कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियो की बैठक ।

दबंग न्यूूज लाईव
रविवार 28.06.2020

 

रूपेन्द्र

मुंगेली – नजूल पट्टे धारक अब अपने नजूल पट्टे की भूमि मे काबिज भूमि का मालिक होंगे। बशर्ते उन्हे गाइड लाइन के दो प्रतिशत राशि जमा करना होगा। कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष मे राजस्व अधिकारियो की बैठक लेकर उक्त संबंध मे आवश्यक निर्देश दिये। इस अवसर पर उन्होने राजस्व विभाग की अनेक योजनाओ की प्रगति की भी समीक्षा की।


बैठक मे कलेक्टर श्री एल्मा ने कहा कि गैर रियायतीध्रियायत स्थाई नजूल पट्टे को भूमि स्वामी हक प्राप्त करने के लिए संबंधित को गाईड लाईन के दो प्रतिशत राशि जमा करना होगा। तत्पश्चात् उन्हे भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह 7 हजार 500 वर्गफीट तक का भूमि आबंटन हेतु गाईड लाईन के 2 प्रतिशत राशि भुगतान करने पर उन्हे भूमि स्वामी का हक मिल जाएगा। उन्होने कहा कि नगरीय क्षेत्र में शासकीय अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन 152 प्रतिशत राशि का भुगतान करने पर अतिक्रमित शासकीय भूमि का भी भूमिस्वामी हक प्राप्त कर सकेंगे । बैठक मे कलेक्टर श्री एल्मा ने कहा कि नगरी क्षेत्रो मे वर्षा ऋत ु मे भी भूमि सीमांकन का कार्य होंगे।

इसमे किसी भी प्रकार की उदासीनता और लापरवाही बर्दास्त नही होगी। बैठक मे उन्होने अविवादित तथा विवादित नामांतरण, बटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणो के भी जानकारी प्राप्त की और राजस्व अधिकारियो को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक मे कलेक्टर श्री एल्मा ने कहा कि राज्य शासन द्वारा छात्र-छात्राओं और आमजनों को जारी जाति और निवास प्रमाण पत्र एक बड़ी राहत दी है। अब जाति और निवास प्रमाण पत्र डाक के माध्यम से उनके घरों में पहुॅच जाएगी।

इस संबंध मे भी उन्होने आवश्यक निर्देश दिये। बैठक मे कलेक्टर श्री एल्मा ने राजस्व न्यायालयो मे लंबित प्रकरणो एवं राजस्व वसूली के संबंध मे भी जानकारी प्राप्त की और उन्होने राजस्व वसूली के लंबित प्रकरणो को एक माह के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिये। इसी तरह उन्होने नजूल प्रब्याजी, नजूल भू-भाटक और आर.सी.सी. वसूली सहित डिजिटल हस्ताक्षर, खातेदारो की संख्या, नक्शा-खसरा का मिलान आदि के संबंध मे भी जानकारी प्राप्त की और आवश्यक निर्देश दिये। 

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