शैलेश पांडेय के कहने पर मुख्यमंत्री बघेल ने छूटे हुए लोगों के राशन कार्ड बनाने के दिए निर्देश
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रायपुर। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडेय के सुझाव पर मुख्यमत्री भूपेश बघेल ने जिन परिवारों का राशन कार्ड नहीं बना था या नाम छूट गया था उस पर कार्यावाही के निर्देश दे दिए हैं। खाद्य विभाग ने 3 हजार से अधिक नए राशन कार्ड अभी जारी किया है।
प्रदेश के सभी जिलों में 25 हजार से अधिक ऐसे लोग हैं जिनका राशनकार्ड किसी न किसी वजह से नहीं बन पाया था। बिलासपुर में जब विधायक शैलेश पांडेय वार्डों में खाद्यान्न वितरण करने गए तब उनसे लोगों ने यह शिकायत की थी कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों में कमजोर वर्ग से लेकर सम्पन्न लोग भी हैं। दो दिन पूर्व जब विधायक पांडेय की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात हुई तब उन्होंने इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को दी थी। मुख्यमंत्री बघेल ने यह साफ रूप से कहा था कि राशन कार्ड सबका बनना है। यदि किसी का नहीं बन पाया है तो खाद्य विभाग प्रस्ताव भेजे, तत्काल बनवाया जाएगा।
नवगठित गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला से भी यह शिकायत मिली थी कि कई जगहों पर राशनकार्ड बनाने में या तो लापरवाही हुई है या लोग राशनकार्ड नहीं बनवा पाए हैं। यहां के एक ही गांव में लगभग 100 लोगों का नाम राशनकार्ड बनने से छूटा हुआ है। अभी प्रारंभिक तौर पर यहां 300 से अधिक राशनकार्ड बनवाए जाने की मांग लोग कर चुके हैं।
विधायक शैलेश पांडेय की मांग का असर यह ह़ुआ कि जिन परिवारों के सदस्यों का नाम राशनकार्ड में नहीं जुड़ पाए हैं ऐसे छूटे हुए पात्र सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए गए हैं। जिसके तहत खाद्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान भी नवीन राशनकार्ड बनाए जा रहे हैं और किन्हीं कारणों से छूटे हुए सदस्यों का नाम भी जोड़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान सभी के लिए भोजन, रहवास और चिकित्सा सुविधा सहित सभी मूलभूत जरूरतों की चीजें मुहैय्या कराई जा रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत खाद्यान्न आपूर्ति की निरंतर मानीटरिंग कर रहे हैं।
खाद्य विभाग के अधिकारयों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में जिन लोगों के पास राशनकार्ड नहीं है, ऐसे लगभग 3 हजार 321 परिवारों को नया राशनकार्ड जारी किया गया है। इसी तरह इस दौरान लगभग 3 हजार 890 ऐसे नवीन सदस्यों के नाम राशनकार्ड में जोड़े गए हैं, जिनके नाम पूर्व में किन्हीं कारणों से छूट गए थे। खाद्य विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों का राशनकार्ड बनाने व छूटे हुए पात्र सदस्यों के नाम जोड़ने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।
राशनकार्ड के लिए पात्र हितग्राहियों द्वारा संबंधित नगरीय निकायों, ग्राम पंचायत में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने पर नियमानुसार राशनकार्ड जारी किए जाते हैं। राज्य के ऐसे राशनकार्डधारी जो अपने शहर या गांव के स्थान पर वर्तमान में किसी अन्य जगह पर अस्थायी रूप से रूके हैं, उनके लिए उनके निवास के निकटतम उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने की व्यवस्था भी खाद्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है।