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संशोधित लॉकडाउन 30 जून तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी

अंतर्राज्यीय और अंतर जिला आवागमन के लिए ई-पास रहेगा जरूरी

कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की ही अनुमति

राज्य के सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स एवं स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे ।

दबंग न्यूज लाईव
सोमवार 01.06.2020

 

रायपुर ब्यूरो

रायपुर, -कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से खोलने के संबंध में तथा 30 जून तक संशोधित लॉकडाउन लागू करने के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देशों के तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा। इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा। व्यक्तियों के अंतर जिला आवागमन के लिए भी नियमानुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। राज्य के सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स एवं स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे। राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाओं के बारे में परिवहन विभाग और क्लब एवं बार के संचालन के बारे में पृथक से आदेश जारी किया जाएगा।

जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है, परन्तु किसी प्रकार की ढील दिए जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होगी।

नोट – दिनांक 31.05.2020 को जांजगीर जिले के बम्हनडीह जनपद के ग्राम पंचायत नवागांव दर्री में मनरेगा में लोगों को नहीं मशीनों को मिल रहा काम शिर्षक से एक खबर प्रकाशित है । इसमें त्रुटीवश जेसीबी लिखा गया है , जिसके लिए हमे खेद है। इस पंचायत में नाली का निर्माण किया जा रहा है जिसमें जेसीबी का उपयोग नहीं अन्य मशीनों जैसे मिक्सर मशीन आदि का उपयोग हो रहा है ।

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