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ब्रेकिंग – कोटा के इस सचिव को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना पड़ेगा भारी पच्चीस हजार जुर्माना देने का आदेश पारित

राज्य सूचना आयोग का फैसला । जहां भी उक्त सचिव हो नोटिस की तामील कराई जाए ।

दबंग न्यूज लाईव
मंगलवार 13.07.2021

करगीरोड कोटासूचना के अधिकार कानून को हल्के में लेना और जानकारी नहीं देना और पेशी में उपस्थिति नहीं होना अब कोटा के एक सचिव को भारी पड़ने वाला है । राज्य सूचना आयोग ने एक आदेश में कहा है कि उक्त सचिव जहां भी हो उससे नोटिस की तामिल करवाई जाए और पच्चीस हजार रूपए शासकीय कोषालय में जमा करवाई जाए । पूरा मामला कोटा जनपद के ग्राम पंचायत बरद्वार का है ।


आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि आयोग के आदेश का पालन न करने ,सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रति घोर लापरवाही एवं अज्ञानता के लिए जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत बरद्वारा जनपद पंचायत कोटा पूर्णरूपेण जिम्मेदार है । अतः आयोग के आदेश का पालन न करने सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने और लिखित जवाब भी प्रस्तुत न करने के कारण दिनांक 06.10.2017 को पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत बरद्वार जनपद पंचायत कोटा पर अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत 25 हजार रूपए शास्ति अधिरोपित की जाती है वे यह राशि अपने वेतन से शासकीय कोष में जमा करें एवं पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करें । साथ अधिनियम की धारा 20 ( 2 ) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी अनुशंसा की जाती है ।


कोटा जनपद के अधिकतर पंचायत और कार्यालय सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी देने से बचते हैं ऐसेे में आयोग का यह फैसला ऐसे अधिकारियों के लिए सीख होनी चाहिए कि वो इस कानून का पालन करें तथा जानकारी मांगने वाले को समय पर जानकारी प्रदान करें ।

sanjeev shukla

Sanjeev Shukla DABANG NEWS LIVE Editor in chief 7000322152
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