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CG Higher Education – तीस साल के इंतजार के बाद प्रदेश में प्राध्यापक की भर्ती लेकिन नियम ऐसे कि…

उच्च शिक्षा विभाग CG Higher Education में प्रोफेसर की भर्ती के निकले पद लेकिन प्रदेश के स्थानीय लोगों लाभ नहीं ।
प्रदेश के शासकीय कालेजों में एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं ।

बिलासपुर बुधवार 22.09.2021 प्रदेश में पहली बार प्रोफेसरों CG Higher Educationके पदो पर भर्ती होने का विज्ञापन लोकसेवा आयोग ने निकाला है । यदि अविभाजित छत्तीसगढ़ को लें तो यहां के लोगों के लिए तीस सालों के बाद प्रोफेसर  के पद निकले हैं । लेकिन प्रोफेस पदों में भर्ती का लाभ प्रदेश के स्थानीय लोगों से ज्यादा लाभ बाहर के लोगों को मिलने वाला है और इन तीस सालों का खामियाजा प्रदेश के स्थानीय लोगों को भुगतना होगा । जिसे लेकर राज्य के सहायक प्राध्यापकों में भारी असंतोष एवं नाराजगी है।

नई भर्ती नियमों के अनुसार राज्य के बाहर के या निजी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और राज्य के योग्यताधारी सहायक प्रध्यापक बाहर हो जायेंगे। प्रदेश में इन नई भर्ती नियमों में कई खामियां सामने आई है और इसमें सबसे अहम है उम्र का बंधन । लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञापन निकाला है उसके अनुसार प्रोफेसर (C.G. Higher Education) पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है।

जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक किसी भी पद के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं रहता है। शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य सभी नियम-शर्तें जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार हैं तो फिर आयु बंधन क्यों ? राज्य के या केन्द्र के विश्वविद्यालयों में भी भर्ती में आयु सीमा का कोई बंधन नहीं रहता है, फिर लोक सेवा आयोग की भर्ती में क्यों है ? यह समझ से परे है।

दूसरी विसंगति आयु सीमा में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 5 वर्ष की, महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी जा रही है तो फिर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के साथ भेदभाव क्यों ? राज्य के स्थानीयता का लाभ या छूट सभी वर्ग के उम्मीदवार को मिलेगा लेकिन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों ? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के महिला अभ्यर्थी को 15 वर्ष की छूट क्यों ? साफ है इससे सबसे अधिक नुकसान सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों का होगा, जो 45 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं वे सीधे तौर पर इस भर्ती से ही बाहर हो जायेंगे।

राज्य के जिन अभ्यर्थियों के पास आवश्यक योग्यता है, वे आयु बंधन में बाहर हो जायेंगे और जो आयु सीमा के भीतर हैं उनके पास आवश्यक अर्हताएं नहीं हैं। इसका मतलब साफ है इससे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पायेगा और सारे बाहरी लोगों को मौका मिलेगा। सरकार या तो भर्ती करना नहीं चाहती है, या बाहरी लोगों को लेकर राज्य के लोगों को इस प्रक्रिया से ही बाहर कर देना चाहती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्णं है।

एक तरफ सरकार का कहना है कि राज्य के महाविद्यालयों CG Higher Education में प्रोफेसर के पद नहीं होने के कारण ’नैक’ मूल्यांकन में संतोषजनक ग्रेड नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के नौकरशाह ऐसे नियम-शर्तें बना रहे हैं कि जो बेहद विसंगतिपूर्णं है। यहां प्राध्यापक के 595 पदों के विज्ञापन से छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को मौका मिलेगा, और स्थानीय लोग बाहर हो जायेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में इस समय एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं हैं, जबकि इसका उल्लेख छत्तीसगढ़ के राजपत्र 16 जनवरी 2019 में किया गया है तथा भारत के राजपत्र 18 जुलाई 2018 में भी प्रावधानित है, इसके लिए सरकार चिंतिंत नहीं है लेकिन प्रोफेसर CG Higher Education के सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर रही है। इसी के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी भर्ती निकाला जाना चाहिए।

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