कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बरतनी होगी अनेक सावधानियां
दबंग न्यूज लाईव
मंगलवार 07.09.2021
Rajesh Shrivastava
कबीरधाम के जिला कलेक्टर एवं न्यायिक दंडाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने गणेश उत्सव मनाने वाली समितियों के लिए कल दिनांक 06/सितम्बर /2021को आवश्यक दिशा -निर्देश जारी किया है । पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए समितियों को कठोर नियमों का पालन करना होगा अन्यथा दण्डत6 कार्यवाही का प्रावधान किया गया है ।
जिला कार्यालय से जारी दिशा निर्देश के अनुसार गणेश पंडाल का साइज 15×15 तथा गणेश प्रतिमा की ऊंचाई 04 फिट से अधिक नही होनी चाहिए । पंडाल के सामने विस्तृत जगह हो तथा पंडाल के निर्माण से कोई भी गली या सड़क का रास्ता अवरूद्ध नही होना चाहिए । दर्शकों के बैठने के लिए अलग से पंडाल की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें आयोजको या दर्शकों के लिए कोई कुर्सी नही रखी जाए । एक बार मे अधिकतम 20 लोग ही दर्शन कर सकते है । समितियों को पंडाल में क्लोज सर्किट कैमरा लगाना होगा तथा आगम निर्गम के अलग अलग द्वार बनाने होंगे ।
समितियों को एक रजिस्टर का संधारण करना अनिवार्य होगा जिसमें आयोजको के नाम पते नम्बर के साथ आने वाले दर्शनार्थियों का नाम और नम्बर दर्ज करना आवश्यक होगा । सभी को मास्क लगाना और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा । पंडाल में ध्वनि विस्तारक यंत्र धीमी आवाज में बजाना होगा तथा प्रसाद चरणामृत आदि का वितरण नही किया जा सकेगा । गणेश स्थापना हेतु समितियों को नगर पालिका , नगर पंचायत आदि से लिखित में अनुमति लेनी होगी ।
कार्यक्रम के बीच मे अगर किसी समिति के आसपास कोरोना का संक्रमण पाया गया तो तत्काल उस स्थान को सील कर पूजा पाठ स्थगित करना होगा । किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा । मूर्ति विसर्जन प्रशासन द्वारा तय मार्ग पर सूर्याेदय से सूर्यास्त के मध्य ही किया जा सकेगा । बड़े वाहनों को विसर्जन हेतु नही लगाया जाएगा तथा डी. जे और किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा । किसी भी समितियों में अगर आयोजक या दर्शनार्थी कोरोना संक्रमित पाया गया तो उसके इलाज की सम्पूर्ण व्यवस्था समितियों को करनी होगी । इस तरह अनेक कठोर नियम और सावधानियों का पालन करते हुए गणेश उत्सव मनाने के लिये आयोजको और दर्शनार्थियों को सर्वप्रथम सुरक्षा को महत्व देना होगा ..!