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दबंग न्यूज लाईव की मुहिम का असर अब वन विभाग के निर्माण कार्य भी होंगे टेण्डर पद्धति से ।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय ।

गोबर खरीदी अब परिवहन व्यय के साथ दो रूपए किलो होगी ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई।

 

दबंग न्यूज लाईव
मंगलवार 14.07.2020

सुनिल शुक्ला
रायपुर ब्यूरो ।

रायपुर – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए । इन महत्वपूर्ण निर्णयों में वन विभाग में निर्माण कार्यौ को भी टेंडर पद्धति से कराने का निर्णय लिया गया है । अब तक वन विभाग में सिर्फ मटेरियल के टेंडर होते थे लेकिन लाखों करोड़ों के काम सिर्फ विभाग के रेंजर ,डिप्टी रेंजर के भरोसे हो जाते थे । दबंग न्यूज लाईव ने वन विभाग के इस भ्रष्टाचार को ’’मटेरियल के टेंडर दिखाने को और काम होते हैं खाने को । ’’ शिर्षक से प्रकाशित किया था ।


मंत्री परिषद की आज बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि वन विभाग में अब निर्माण कार्य खुली टेंडर पद्धति और ठेकेदारों से करवाए जाएंगे । इस कदम से विभाग द्वारा निर्माण कार्य में किया जा रहा भ्रष्टाचार तो खतम होगा ही कार्य की गुणवत्ता की जिम्मेदारी भी ठेकेदार पर होगी । इसके पहले तक सिर्फ भ्रष्टाचार होता था काम की गुणवत्ता और उसकी क्वालिटि पर किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं रहता था जिससे माह दो माह में ही बनाए गए पुल पुलिया बरसात की भेंट चढ़ जाते थे ।
इसके अलावा बैठक में नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी के स्वीकृत गोठानों को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु ‘‘गोधन न्याय योजना‘‘ का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में हरेली पर्व से इस योजना की शुरूआत होगी। प्रदेश में अब तक 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुकें है जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुकें हैै। जहां से इस योजना की शुरूआत की जाएगी।

मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा गोठान ग्राम में पशुपालकों से 1.50 रूपए प्रति किलो की दर से गोवंशी और भैसवंशी मवेशियों के गोबर क्रय की अनुशंसा की गई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में गोबर के क्रय की दर को 2 रूपए प्रति किलो परिवहन व्यय सहित करने का अनुमोदन किया गया।

योजना में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर किसानों को 8 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किए जाने के साथ ही लैम्पस एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के अल्पकालीन कृषि ऋण के अंतर्गत सामग्री घटक में जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) को शामिल करने का अनुमोदन किया गया।

दो वर्ष एवं उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन एक नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया गया। इसका लाभ 16 हजार 278 शिक्षकों को मिलेगा।

अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 14.06.2013 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि – यदि भाईध्बहन अवयस्क हो तो, नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माताध्पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर अवयस्क सदस्य (भाईध्बहन) के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीयध्चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्डों (एपीएल श्रेणी को छोड़कर) पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्ड के समान ही 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में प्रति व्यक्तिध्कार्ड, प्रतिमाह कुल खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता ब्ळथ्ै और छथ्ै। के तहत जारी किए गए खाद्यान्न की अधिकतम पात्रता के बराबर होगी।

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशनकार्डो (एपीएल कार्डो का छोड़कर) पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डो के समान ही एक किलो चना प्रति कार्ड प्रतिमाह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया।

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