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तमाम कानूनों के बाद भी क्यों हो रहे साईबर क्राईम और बाल अपराध । रायपुर में इस संवेदनशील मसले पर हुई वर्कशाप ।

दबंग न्यूज लाईव
रविवार 18.07.2021

रायपुर प्रदेश में हर दिन साईबर क्राईम और बाल अपराध के मामले सामने आते रहते हैं । सरकार ने इन्हें रोकने के लिए कई कानून बनाएं हैं साथ ही साईबर सेल का भी गठन किया है लेकिन इन सबके बावजूद ऐसे अपराध होते रहते हैं । रायपुर में आज इस संवेदनशील मसले पर एक वर्कशाप का आयोजन किया गया जिसमें पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कानून की प्रोफेसर डा प्रिया राव ने इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी दी ।


उन्होंने मुख्य रूप से बाल अपराध , साईबर क्राईम के होने की वजह और इसके कारण से अपनी बात शुरू करते हुए इसके विभिन्न पहलुओं को बताया । किसी भी अपराध के होने की कोई ना कोई वजह होती है ।


खासकर बाल अपराधी सहीं शिक्षा नहीं मिलने , गरीबी और सामाजिक कारणों के कारण पैदा होते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाने वाले बाल श्रमिक , शहरों में स्लम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे , खासकर घरों से भाग जाने वाले तथा स्टेशन पर लावारिस घुमने वाले बच्चे अपराध के दलदल में फंस जाते हैं ।

डा. प्रिया ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट के बारे में विस्तार से बताते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2015 ,बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम 2012 ,बाल श्रम अधिनियम 2006 व बच्चों के लिए न्यायालय जो कि रायपुर के माना और बिलासपुर में स्थित है की जानकारी दी ।


बाल अपराध में शामिल बाल तस्करी अर्थात बच्चों का अवैध व्यापार जो कि भारत की प्रमुख समस्या में से एक है भारत में बाल तस्करी होना एक आम बात हो गई है आए दिन हम बच्चों के गायब होने की सूचना मिलती रहती है भारत सरकार द्वारा इस इस और अपना ध्यान आकर्षित करते हुए बहुत सारे कड़े कदम उठाए गए हैं भारत में बच्चों की तस्करी के पीछे सामाजिक व आर्थिक स्थिति ही प्रमुख भूमिका के रूप में दृष्टिगत होती है साइबर अपराध साइबर क्राइम क्या है इस बारे में भी बताया गया ।

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