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बाल विवाह की सूचना पर रोका गया विवाह ।

महिला बाल विकास और विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त कार्यवाही ।

दबंग न्यूज लाईव
शनिवार 23.05.2020

 

सक्ती – ग्राम पंचायत बिछिया में बाल विवाह किये जाने की सूचना महिला एवं बाल विकास परियोेजना अधिकारी को प्राप्त हुई महिला एवं बाल विकास अधिकारी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा तालुका विधिक सेवा समिति के एडीजे संतोष कुमार आदित्य को सूचना दी गई जिस पर उनके द्वारा सुश्री राजेश्वरी सूर्यवंशी मजिस्ट््रेट को इसकी जानकारी दी उनके द्वारा तथा महिला बाल विकास विभाग की टीम के साथ ग्राम पंचायत बिछिया पहुंच कर बाल विवाह के संबंध में लड़का पक्ष को समझाईा देकर विवाह को रोका गया ।

सुश्री सूर्यवंशी ने बताया कि थाना बाराद्वार के अंतर्गत ग्राम बिछिया में बाल विवाह की सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम के साथ ग्राम बिछिया पहुंचकर अमृतलाल के पुत्र छोटू बाबू पटेल का विवाह तय हुआ था, आज मंडपाच्छादन का कार्यक्रम चल रहा था दो दिन बाद बारात जाने की तैयारी थी, लेकिन सूचना प्राप्त होते ही महिला बाल विकास अधिकारी की टीम एवं विधिक प्राधिकरण के साथ उक्त ग्राम पहुंचकर उनके परिजनों एवं माता-पिता को समझाईश दी गई कि किसी भी कन्या का विवाह 18 साल से कम उम्र एवं लड़के का 21 साल से कम उम्र में विवाह करना अपराध है, समझाईश के बाद उसके परिजनों ने विवाह कार्यक्रम को स्थगित करते हुये आगामी 6 महिना बाद 21 साल पूर्ण होने के पश्चात विवाह सम्पन्न कराने का आश्वासन दिया। बाल विवाह को रोका गया। इसके अतिरिक्त सुश्री सूर्यवंशी के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों को बाल विवाह की वैधानिक स्थिति एवं सामाजिक कुरीति के संबंध में जानकारी प्रदान की गई । इस पूरी कार्यवाही के दौरान परियोजना अधिकारी अहमद, जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र जायसवाल, सुपर वाईजर एवं उनकी पूरी टीम तथा थाना बाराद्वार की टीम उपस्थित थे ।

इस संबंध में सुश्री राजेश्वरी सूर्यवंशी मजिस्ट््रेट के द्वारा बताया गया कि किसी भी व्यक्ति एवं परिवार को बाल विवाह नही करना चाहिये क्योकि लडके की उम्र 21 र्वा एवं कन्या की उम्र 18 र्वा पूर्ण नही होने पर उनका विवाह योग्य नही होते हर परिवार और माता पिता के द्वारा बाल विवाह नही कराया जाना चाहिये ।

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