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कल से केैसा होगा लाॅक डाउन का नियम

 जिला प्रशासन का आया नया आदेश ।

दबंग न्यूज लाईव
रविवार 03.05.2020

 

बिलासपुर – तीन मई को लाॅक डाउन का दुसरा चरण खतम होने के बाद कल से दो हफते का लाॅक डाउन और बढ़ा दिया गया है । बिलासपुर जिला ग्रीन जोन मे ंहोने के कारण छुट यहां दी गई है लेकिन कमोबेश वही स्थिति जिले मे ंरहने वाली है जो पहले चल रही थी । दुर्ग और कवर्धा में कोरोना पाजिटिव सामने आने के बाद प्रशासन और सचेत हो गया है । इस बीच जिला प्रशासन का नया आदेश देर रात सामने आया जिसका लोग इंतजार कर रहे थे । नया आदेश छह पेज का है लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण बातों से आपको अवगत करवा रहे है।

कल यानी 04 मई से बाजार इस प्रकार से खुलेंगे – बाजार खुलने का समय जो पहले सात से एक बजे था अब सात से तीन बजे तक दुकानें खुलेंगी । जिसके तहत इन्हें अनुमति प्रदान की गई है – निर्माण उद्योग शासकीय निजी कार्यालय उचित मूल्य दुकान गैस एजेंसी हास्पिटल हाईवे के ढाबे पेट्रोल पंप दवाई दुकान , सभी सात से तीन बजे तक खुले रहेंगे । मिल्क पार्लक सुबह सात से शाम सात तक । सभी दुकानें अपने गुमास्ता लाईसेंस को दुकान में चस्पा करके रखें ।

04 मई से जिले में दो सप्ताह के लिए ये सभी बंद रहेंगे ये – विद्यालय , विश्व विद्यालय ,शैक्षणिक गतिविधियां , ट्रेनिंग ,कोचिंग बंद लेकिन आन लाईन डिस्टेंस की अनुमति । अस्पताल ,सिनेमा ,शापिंग , जिम ,खेल परिसर , थियेटर ,पार्क बार आडिटोरियम ,पान ठेले , सेलून , पान गुटखा तम्बाखू सिगनेट बीड़ी , सभी राजनैतिक एवं सामाजिक आयोजन , सांस्कृति धार्मिक मंदिर पूजा के स्थान सभी प्रतिबंधित रहेंगी । इसके अलावा सुबह सात से शाम सात तक बेवजह आवाजाही भी बंद रहेगी । इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति गर्भवती महिला एवं 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे ।
इसके अलावा भी जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कई उपाय बताए हैं जिसमे ंमास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना आवश्यक है । जिले में भी अब बाहरी मजदूरों का आना शुरू हो गया है इसलिए प्रशासन की पूरी नजर इस तरफ है कि कैसे आए हुए लोगो की व्यवस्था की जाए ।

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