करगी रोडकोरबापेंड्रा रोडबिलासपुरभारतमरवाहीरायपुर

रेलवे सुरक्षा बल में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार से लाखों की धोखाधडी

ठग इतना शातिर की बेरोजगार को करा दी फर्जी ट्रेनिंग और पहनवा दिया फर्जी रेडीमेड वर्दी ।
पीड़ित पहुंचा बिल्हा थाने शिकायत दर्ज करवाने ।

दबंग न्यूज लाईव
शुक्रवार 26.06.2020

 

बिलासपुर – एक शातिर ठग ने एक बेरोजगार युवक को रेलवे सुरक्षा बल में नौकरी लगाने का झांसा दिया और झांसे में आए युवक से लाखों की वसुली कर ली इतना ही नहीं आरोपी ने बेरोजगार युवक को सुरक्षा बल की वर्दी भी खरीद कर दे दी कि तुम्हारी नौकरी लग गई है ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बिल्हा थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुरकुटा के रहने वाले तारणी यादव पिता दयाराम यादव ने बिल्हा थाने में शिकायत की कि उससे झारखंड के रहने वाले सूरज राम ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी किया है । तारणी यादव ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी मुलाकात नागपूर में झारखंड के रहने वाले सूरज राम से हुई ।

सुरज राम ने अपना परिचय रेलवे के बिलासपुर मंडल में लोको पायलट के रूप में दिया था। सुरज राम द्वारा रेसुब में नौकरी का झांसा देकर तारणी यादव को डब्लुआरएस मैदान रायपुर में फर्जी ट्रेनिंग भी करवायी गयी। उक्त व्यक्ति दो-तीन बार उनके गांव मुरकुटा में आकर रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 170000 रू ले लिया फिर जनवरी-2020 के आसपास सुरज राम द्वारा तारणी यादव को रेसुब का फुल वर्दी लाकर दिया और बताया कि उसकी आरपीएफ में नौकरी लग गया है। सुत्रों अनुसार सेवक बरगाह पिता श्री सरजु प्रसाद ग्राम-मोहतरा पोस्ट बरतोरी थाना-बिल्हा जिला बिलासपुर (छग) से भी उक्त व्यक्ति द्वारा आरपीएफ में नौकरी दिलाने की झांसा देकर 260000.00- रूपये लिए जाने की सुचना थी।

भविष्य में तारणी यादव एवं सेवक बरगाह द्वारा स्थानीय पुलिस थाना में हुए फर्जीवाड़े के विरूध्द शिकायत किये जाने की सुचना थी। इस संबंध में तारणी यादव एवं सेवक बरगाह द्वारा हुए धोखाधड़ी के विरूध्द स्थानीय पुलिस थाना में कई बार लिखित शिकायत किये जाने की कोशिश की गई, परंतु पुलिस थाना द्वारा अपना क्षेत्राधिकार का मामला नही है, के आधार पर शिकायत दर्ज नही कर रहे थे।

तारणी यादव एवं सेवक बरगाह द्वारा सुरज राम के विरूध्द स्थानीय पुलिस थाना बिल्हा में दिनांक 24.06.20 को लिखित शिकायत की गई। लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस थाना बिल्हा द्वारा प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज कर सुरज राम के खिलाफ अपराध क्रमांक-0102/20 आइपीसी की धारा 420 कायम कर विवेचना में लिये जाने की सुचना है।

 

 

 

Related Articles

Back to top button