तखतपुर के मोछ सोसायटी का मामला ।
दबंग न्यूज लाईव
बुधवार 22.04.2020
करगीरोड कोटा – तखतपुर के मोछ सोसायटी के संचालक पर 311 क्विटल चांवल की अफरा तफरी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आनंदरूप तिवारी ने आज निकाला है । जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से खाद्य नीरिक्षक मनोज बघेल को निर्देशित किया गया है कि मोछ में संगी सहेती आत्मा स्व सहायता समूह के द्वारा सोसायटी का संचालन किया जा रहा है । जिसके विक्रेता रामबगस कश्यप के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान मोछ के हितग्राहियों हेतु आबंटित चांवल 311.66 क्विं. की अफरा तफरी की गई है ।
आदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका क्रमांक 11(6)(11) 13(1) तथा अनुबंध पत्र की शर्तो के उल्लघंन करने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है ।
आदेश में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता एवं समूह की अध्यक्ष उषा बाई कश्यप पर तखतपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर कार्यालय को सूचित करने के लिए कहा गया है ।