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यदि विद्युत कटौति हुई तो उपभोक्ता को मिलेगा हर्जाना ।

हर्जाना देने वाला देश का पहला राज्य बना छत्तीसगढ़ ।

दबंग न्यूज लाईव
गुरूवार04.06.2020

रायपुर – यदि विद्युत मण्डल अब बिजली कटौति करता है तो उसे उपभोक्ता को हर्जाना देना होगा चोैंक गए आप कि ऐसा कैसे होगा लेकिन ये सच है कि सरकार ने आज जो आदेश निकाला है उसके अनुसार ऐसा ही होना है यदि बिजली कटौति होती है तो विभाग उपभोक्ता को हर्जाने का देनदार होगा और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ देश का पहला राज्य होगा ।

विभाग के आदेश के अनुसार दस लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरो के लिए अप्रेल से जून की अवधी के किसी भी माह मे 10 घंटे से अधिक विद्युत बंद होने की स्थिति में कंपनी के द्वारा उपभोक्ताओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति देना होगा । इन्हीं माहों मे अन्य नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह समय सीमा 20 घंटे रखी गई है याने नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र मे विद्युत कटौेती 20 घंटे होती है तो विभाग उपभोक्ता को हर्जाना देगा । जबकि जुलाई से मार्च तक की अवधी में समय सीमा मे कटौती करते हुए 6 घंट तथा 15 घंटे रखा गया है। ऐसी व्यवस्था करने वाला छत्तीसगढ देश का पहला राज्य बन गया है ।

 

 

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