हाईकोर्ट ने माना मामला विश्वसनीय नहीं रिपोर्ट देर से कराई गई ।
महिला ने लगायाय था आरोप ।
दबंग न्यूज लाईव
शुक्रवार 14.08.2020
बिलासपुर – जांजगीर में पदस्थ रहे आईएएस जनक पाठक पर जांजगीर से स्थानान्तरण के बाद एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था । आज उस केस में आईएएस जनक पाठक को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है ।
जांजगीर के पूर्व कलेक्टर को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की सुनवाई माननीय अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ में हुई जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से शशांक ठाकुर आशुतोष पाण्डे और हिमांशु सिन्हा वकील के तौर पर पैरवी कर रहे थे न्यायालय ने यह कहकर आईएएस को अग्रिम जमानत का लाभ दिया कि पूरी एफआईआर पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि एफआईआर देर से कराई गई इससे मामला कमजोर हो रहा है मामले की कहानी विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रही है पीड़ित पक्ष से सरफराज खान और राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी ने आपत्ति दर्ज की ।