करगी रोडकोरबापेंड्रा रोडबिलासपुरभारतमरवाहीरायपुर

होम आइसोलेशन की अनुमति के लिए संख्या-सीमा की बंदिश खत्म ।

अब कलेक्टर दे सकेंगे लक्षणरहित मरीजों को अनुमति ।

दबंग न्यूज लाईव
बुधवार 26.08.2020

 

रायपुर – स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टरों द्वारा होमआइसोलेशन के लिए अनुमति देने हेतु प्रत्येक जिले के लिए निर्धारित मरीजों की संख्या की सीमा हटा दी है। अब कलेक्टर होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त पाए जाने वाले कोविड-19 के लक्षणरहित मरीजों को संख्या-सीमा की बाध्यता के बिना इसकी अनुमति दे सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप होम आइसोलेशन की अनुमति देने कहा है। उन्होंने इसके लिए विभाग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों और शर्तों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

 

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में इलाज और प्रबंधन के लिए सभी जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। सभी जिलों को एक निर्धारित संख्या में ही होम आइसोलेशन की अनुमति देने कहा गया था। होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त पाए गए मरीजों को उनकी इच्छानुसार जिला स्तर पर इसकी अनुमति दी जाती है।

Related Articles

Back to top button